सात अगस्त तक बनेगी शिक्षक स्थानांतरण के लिए जिला व प्रमंडलीय स्थापना समिति

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बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत जिला और प्रमंडलीय स्थापना समिति के गठन का निर्देश जारी। 7 अगस्त तक पूरी होगी प्रक्रिया।

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बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने प्रमंडलीय और जिला स्तर पर स्थापना समिति के गठन का निर्देश दिया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर सात अगस्त तक समिति का गठन कर इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है. इस निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है.

जारी निर्देश के अनुसार प्रारंभिक स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल तक के स्कूल अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं. शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम-06 के तहत प्रमंडलीय और जिला स्तर पर स्थापना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है. प्रमंडल स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्थापना समिति का गठन होने के बाद उसकी जानकारी मुख्यालय को भेजी जाएगी, ताकि संबंधित विवरण शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके. माना जा रहा है कि समिति के गठन के बाद ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी आएगी. शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.


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