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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

Updated at : 17 Dec 2025 5:13 PM (IST)
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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

नौहट्टा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में आया फैसला

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पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

सासाराम कोर्ट़

बुधवार को नौहट्टा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम श्री अरविंद के न्यायालय ने दोषी को शंभू यादव को 10 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोषी शंभू यादव खैरवा टोला, दारानगर, नौहट्टा का रहनेवाला है. दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना दो वर्ष पहले नौहट्टा थाना क्षेत्र में 11 अक्त्तूबर 2023 को दिन में 2:00 बजे किशोरी अपने फसल की रखवाली के लिए अपने मड़ई में सोई हुई थी. उसी समय अभियुक्त ने किशोरी को अकेला देख उसके मड़ई में आ गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए यह सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANURAG SHARAN

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