Saran News : आवास राशि निर्गत करने में हुई गड़बड़ी को लेकर मुखिया ने की शिकायत

Updated at : 06 May 2025 9:56 PM (IST)
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Saran News : आवास राशि निर्गत करने में हुई गड़बड़ी को लेकर मुखिया ने की शिकायत

Saran News : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर्मियों के अनियमितता व लापरवाही के कारण अमनौर प्रखंड के अमनौर कल्याण पंचायत में मृत महिला के नाम पर जियो टैग कर आवास का प्रथम किस्त की राशि फर्जी डाले जाने का मामला प्रकाश में आया है.

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अमनौर. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर्मियों के अनियमितता व लापरवाही के कारण अमनौर प्रखंड के अमनौर कल्याण पंचायत में मृत महिला के नाम पर जियो टैग कर आवास का प्रथम किस्त की राशि फर्जी डाले जाने का मामला प्रकाश में आया है. यह मामला प्रखंड के अमनौर कल्याण पंचायत का बतायी जा रही है. जिस पंचायत के मुखिया शालिनी सिंह ने जिला के वरीय अधिकारियों को लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें प्रखंड ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक दीपक कुमार सिंह तथा ग्रामीण आवास सहायक पिंटू कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि इन लोगों द्वारा अवैध राशि की उगाही कर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली बरती गयी है. मालती देवी पति वैद्यनाथ प्रसाद की मृत्यु डेढ़ वर्ष पहले हो चुकी है बावजूद उसके नाम पर आवास को लेकर जियो टैग कर प्रथम किस्त की राशि भी खाते में भुगतान किया गया है. इतना ही नहीं इस पंचायत में जिनका पहले से पक्का का मकान है उसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का भुगतान कराया गया है . शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रखंड ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक दीपक कुमार सिंह तथा ग्रामीण आवास सहायक पिंटू कुमार के खिलाफ जांच के आधार पर नियम संगत कार्रवाई करने की बात कही है. इस मामले में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, सारण के पत्रांक 944 दिनांक तीन मई को उप विकास आयुक्त, सारण ने निर्देश जारी कर कहा है कि मुखिया शालिनी सिंह के शिकायत पर प्रखंड ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक दीपक कुमार सिंह तथा ग्रामीण आवास सहायक पिंटू कुमार के खिलाफ परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, सारण के द्वारा जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गहन अनुश्रवण नहीं किया गया. जिस कारण अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है. साथ ही योजना का लाभ से लाभान्वित कराने के नाम पर अवैध राशि की वसूली की जा रही है. जिसे 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. नहीं तो नियमानुसार कारवाई करते हुए संविदामुक्त करने की प्रक्रिया की जायेगी.

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