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Saran News : वित्तीय अनियमितता के आरोप में आरएन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हेड मास्टर निलंबित

Updated at : 13 Jun 2025 9:56 PM (IST)
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Saran News : वित्तीय अनियमितता के आरोप में आरएन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हेड मास्टर निलंबित

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक और हेड मास्टर को सस्पेंड कर दिया है उन पर वित्तीय अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, स्कूल संचालन में लापरवाही आदि के आरोप लगे हैं.

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छपरा. सारण के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा विभाग द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. पिछले छह महीने में एक दर्जन से अधिक स्कूल के हेड मास्टर और शिक्षक विभिन्न कार्यों में लापरवाही को लेकर सस्पेंड किये जा चुके हैं. शुक्रवार को भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक और हेड मास्टर को सस्पेंड कर दिया है उन पर वित्तीय अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, स्कूल संचालन में लापरवाही आदि के आरोप लगे हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सारण के द्वारा रतिन्द्र नाथ उपाध्याय, विशिष्ट शिक्षक, आर.एन. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परसागढ़, एकमा, सारण के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर निलंबन करने के लिए अनुशंसा की गयी थी. प्राप्त पत्र के तहत कार्यालय पत्रांक-990 दिनांक 24 मई द्वारा रतिन्द्र नाथ उपाध्याय, विशिष्ट शिक्षक, आर.एन. उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, परसागढ़, एकमा, सारण से स्पष्टीकरण की गांग की गयी. आरोपित शिक्षक द्वारा अपना बचाव अभिकथन कार्यालय को समर्पित किया गया है. मामले की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की गयी और पाया गया कि आरोपित शिक्षक से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य है. आरोपित शिक्षक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता. सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विद्यालय के शैक्षणिक माहौल प्रभावित करने का आरोप प्रमाणित होता है. आरोपों के आधार पर विशिष्ट शिक्षक को नियमावली-2024 के नियम 11.2 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. शिक्षक का मुख्यालय, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, रिविलगंज, सारण निर्धारित किया गया है. जीवन-यापन-भत्ता का भुगतान विहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित मुख्यालय से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. आरोप-पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा. गठित आरोपों की जांच के लिए संचालन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक सन्भाग सारण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एयामा, सारण को नामित किया किया गया है.

आरोप-पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर संचालन पदाधिकारी विधिवत जांच प्रक्रिया का संचालन कर विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.आरोपित कर्मी आरोप-पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना लिखित बचाव अभिकथन साक्ष्य सहित जाँच पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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ALOK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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