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Chapra News : बच्चे के अपहरण व फिरौती मांगने के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 31 Jul 2025 10:38 PM (IST)
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Chapra News : बच्चे के अपहरण व फिरौती मांगने के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

Chapra News : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने गुरुवार को एक बहुचर्चित अपहरण और फिरौती के मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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छपरा(कोर्ट). अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने गुरुवार को एक बहुचर्चित अपहरण और फिरौती के मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अमनौर थाना क्षेत्र के कोलूआ करणपूरा गांव निवासी विकास कुमार तिवारी, सतीश कुमार तिवारी, मिथिलेश प्रसाद, जावेद आलम, अमरेश तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364(ए) (फिरौती के लिए अपहरण) और 120बी/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गयी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा और जितेंद्र कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की. अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल सात गवाहों की गवाही करायी, जिसके आधार पर सभी आरोपितों को दोषी ठहराया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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