Saran News : गांजा तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को सुनायी गयी तीन वर्ष 10 माह की सजा

Updated at : 24 May 2025 9:31 PM (IST)
विज्ञापन
Saran News : गांजा तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को सुनायी गयी तीन वर्ष 10 माह की सजा

Saran News : डोरीगंज थाना क्षेत्र के महाजी गांव में गांजा बरामदगी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट मृत्युंजय सिंह ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष 10 माह की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

छपरा(कोर्ट). डोरीगंज थाना क्षेत्र के महाजी गांव में गांजा बरामदगी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट मृत्युंजय सिंह ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष 10 माह की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोषी ठहराये गये अभियुक्तों के नाम राजेन्द्र राय और उनके पुत्र गुड्डू राय हैं. अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त दो-दो माह की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अभियुक्तों के जेल में बिताये गये समय को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया है. गौरतलब हो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला डोरीगंज थाना कांड संख्या 150/2021 से जुड़ा है. इस कांड के सूचक अवर पुलिस निरीक्षक लाली प्रसाद ने 6 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने बताया था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि महाजी गांव स्थित राजेन्द्र राय के घर के पास बने भूसा घर में चोरी की मोटरसाइकिल छुपाकर रखी गयी है. पुलिस द्वारा मौके पर की गयी छापेमारी में चोरी की बाइक के साथ 10 किलो 700 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया. मौके से पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस मामले में एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने न्यायालय में पांच गवाहों की गवाही करायी, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ALOK KUMAR

लेखक के बारे में

By ALOK KUMAR

ALOK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन