छपरा (कोर्ट) : उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक मामले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने के बावजूद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने का मामला प्रकाश में आया है. मामला जनता बाजार थाना कांड संख्या 114/16 का है. जिसमें अभियुक्त बनाये गये सीवान जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चक्र वृद्धि पुर निवासी बहारन मियां को जनता बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर एसीजेएम प्रथम उपेंद्र कुमार के न्यायालय में प्रस्तुत किया.
अभियुक्त के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार द्वारा दिये गये गिरफ्तारी पर रोक के आदेश की प्रति प्रस्तुत किया. जिसे देखने के उपरांत न्यायिक पदाधिकारी ने अभियुक्त को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि सीवान के खवासपुर निवासी मेहरू निशा ने सात अक्तूबर 2016 को जनता बाजार थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्तों के प्रताड़ित किये जाने के कारण उसकी पुत्री आयना खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.