जब्त बालू को रिलीज करने का मिला आदेश

Published at :13 May 2017 8:34 AM (IST)
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जब्त बालू को रिलीज करने का मिला आदेश

डोरीगंज (छपरा) : अवतार नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर घाट, गोराईपुर घाट, झौवा घाट एवं संठा घाट पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा जब्त किये गये बालू स्टॉक को एसीजीएम 11 सिविल कोर्ट के द्वारा रिलीज का आदेश निर्गत कर दिया है. उक्त आशय की जानकारी देते हुए स्थानीय थानाध्यक्ष परमानंद साह ने बताया कि थाना […]

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डोरीगंज (छपरा) : अवतार नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर घाट, गोराईपुर घाट, झौवा घाट एवं संठा घाट पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा जब्त किये गये बालू स्टॉक को एसीजीएम 11 सिविल कोर्ट के द्वारा रिलीज का आदेश निर्गत कर दिया है.
उक्त आशय की जानकारी देते हुए स्थानीय थानाध्यक्ष परमानंद साह ने बताया कि थाना क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर जब्त कुल 39 स्टॉकिस्टो में सुनील सिंह, ब्यास जी, धर्मेंद्र राय, पप्पू राय, उपेंद्र राय, बबन राय, कृष्णमोहन सिंह, अनिल साह, रमेश राय, संतोष राय, शमशेर आलम, गोविंद त्रिपाठी, रंजीत राय, रामू सिंह, राम अयोध्या साह, विनोद कुमार सिंह, विकास कुमार राय, ललन सिंह, सरोज राय, रौशन कुमार राय, केशव प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, निशु सिंह, प्रशांत कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, सुरेश राय, वकील राय, प्रभु राय, तेज कुमार राय, दिनेश्वर राय, जितेन्द्र राय, बलिराम राय, विकास कुमार राय, गणेश सिंह, गोरख राय, लक्ष्मण राय, रामविनोद राय, ब्रजकिशोर राय तथा जयप्रकाश सिंह आदि बालू व्यवसायियो के स्टॉक को कोर्ट के निर्देशानुसार रिलीज का आदेश निर्गत हो चुका है.
ज्ञात हो कि विगत छह माह पूर्व स्थानीय प्रशासन के द्वारा उक्त घाटों पर भंडारित बालू स्टॉक को अवैध करार देते हुए उठाव सीज कर स्टॉकिस्टो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसके बाद स्टॉकिस्टों के द्वारा इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन 39 स्टॉकिस्टो को रिलीज का आदेश निर्गत किया है.
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