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हत्या मामले के आरोपित को सश्रम कारावास

छपरा(कोर्ट) : गांव में आयी बरात में आर्केस्ट्रा देखने गये युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक देने के मामले में बनाये गये आरोपित को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने एकमा थाना कांड संख्या 55/14 के […]

छपरा(कोर्ट) : गांव में आयी बरात में आर्केस्ट्रा देखने गये युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक देने के मामले में बनाये गये आरोपित को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने एकमा थाना कांड संख्या 55/14 के सत्र वाद 507/15 में सुनवाई करते हुए आरोपित इसी थाना क्षेत्र के तरवनिया निवासी परशुराम महतो को भादवि की धारा 304 (1) में सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार का अर्थदंड

, जिसे नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि तरवनिया निवासी युवक नीतीश कुमार छह जून, 2014 को अपने गांव के पारस महतो की पुत्री की शादी में आये आर्केस्ट्रा देखने गया था, जिसका शव अगले दिन गांव के छठु महतो के खेत में मिला था. इस संबंध में मृतक की मां गीता कुंवर ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध एकमा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में परशुराम को हत्या में संलिप्त बताते हुए उसे अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था और उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है.

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