सात को सश्रम कारावास की सजा

Published at :03 May 2017 2:16 AM (IST)
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सात को सश्रम कारावास की सजा

छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में दरवाजे पर चढ़ कर महिला समेत अन्य परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने भेल्दी थाना कांड संख्या 78/98 के सत्र वाद संख्या 233/99 में सुनवाई करते […]

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छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में दरवाजे पर चढ़ कर महिला समेत अन्य परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने भेल्दी थाना कांड संख्या 78/98 के सत्र वाद संख्या 233/99 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये भेल्दी थाना क्षेत्र

के कोरेया मिश्रटोली निवासी अशोक मिश्र, दयाशंकर मिश्र, विनोद मिश्र, वीजू मिश्र और धनंजय मिश्र के अलावा परशुराम राय और

हकमा निवासी सुदामा राय को भादवि की धारा 307/149 के तहत सभी सातों को चार वर्ष सश्रम कारावास और प्रत्येक को तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
ज्ञात हो कि मिश्रटोली निवासी युगल किशोर मिश्र की पत्नी उमा देवी ने 20 मई, 98 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उपरोक्त सभी पर पूर्व से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर महिला समेत अन्य परिजनों को जख्मी करने का आरोप लगाया था.
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