छपरा(कोर्ट) : वर्ष 2005 के विस चुनाव में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता से मारपीट कर जख्मी करने के मामले में कोर्ट ने पूर्व जदयू विधायक व मंत्री समेत अन्य आरोपितों को दोष मुक्त करते हुए सभी को बरी कर दिया.
व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने मांझी थाना कांड संख्या 17/05 के मामले में वाद विचारण के उपरांत आरोपित बनाये गये पूर्व जदयू मंत्री गौतम सिंह के अलावा रणपट्टी निवासी बीर बहादुर सिंह और बच्चा सिंह तथा ताजपुर निवासी विजय सिंह को दोषमुक्त करते हुए सभी को बरी किये जाने का आदेश दिया है.
मांझी थाना क्षेत्र के छोटकी फुलवरिया निवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता हरिहर सहनी ने 25 फरवरी, 2005 को मांझी थाने में एक मामला दर्ज कराते हुए उपरोक्त पर मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया था.