छपरा(कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में भाजपा नेता उपेंद्र सिह के अंगरक्षक मुन्ना सिंह की गोली मार कर हत्या के मामले में अभियुक्तों की ओर से दिये आवेदन को कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है. एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने अंगरक्षक हत्या मामले के कांड संख्या 224/11 में अभियुक्त बनाये गये राजद विधायक केदार नाथ सिंह उनके अग्रज दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह की ओर से दिये गये उस आवेदन को निस्तारित कर दिया है, जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सूचक के वकील बिना शक्ति पत्र दिए ही सूचक की ओर से कार्य को संचालित कर रहे हैं.
बॉडी गार्ड हत्या मामले में आवेदन निस्तारित
छपरा(कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में भाजपा नेता उपेंद्र सिह के अंगरक्षक मुन्ना सिंह की गोली मार कर हत्या के मामले में अभियुक्तों की ओर से दिये आवेदन को कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है. एडीजे षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने अंगरक्षक हत्या मामले के कांड संख्या 224/11 में अभियुक्त बनाये गये राजद विधायक केदार […]
उक्त आवेदन 12 अक्टूबर 2016 को कोर्ट के समक्ष दिया गया था जिसपर मंगलवार को आदेश आया है.
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