शुल्क में एक फीसदी छूट

Published at :06 Jun 2016 7:56 AM (IST)
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शुल्क में एक फीसदी छूट

अगर जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराते हैं तो िवभाग की ओर से िनबंधन शुल्क में एक फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं चालान के िलए बैंक का चक्कर भी नहीं लगाना होगा. छपरा (सदर) : अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए चालान बनाने के लिए बैंक का चक्कर लगाने से क्रेताओं एवं विक्रेताओं को मुक्ति […]

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अगर जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराते हैं तो िवभाग की ओर से िनबंधन शुल्क में एक फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं चालान के िलए बैंक का चक्कर भी नहीं लगाना होगा.
छपरा (सदर) : अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए चालान बनाने के लिए बैंक का चक्कर लगाने से क्रेताओं एवं विक्रेताओं को मुक्ति मिलेगी. वहीं ऑन लाइन जमीन की रजिस्ट्री का शुल्क बैंक में जमा करने पर क्रेता को निबंधन विभाग एक फीसदी छूट भी देगा.
क्रेता को जमीन रजिस्ट्री परदिया जाने वाला यह शुल्क अधिकतम दो हजार रुपये तक होगा. इस संबंध में राज्य निबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में यह आदेश एक जून, 2016 से लागू करने का निर्देश दिया है.
क्रेता को अनावश्यक राशि खर्च होने के बदले मिलेगी छूट : पूर्व में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए क्रेता को बैंक से चालान बनाना पड़ता था, जिससे उन्हें चालान भरने तथा चालान पर बैंक के कमीशन के रूप में लगनेवाली राशि का अनावश्यक बोझ अब सहन नहीं करना पड़ेगा.
बल्कि राज्य सरकार का निबंधन विभाग ऑन लाइन रजिस्ट्री शुल्क जमा करनेवाले को रजिस्ट्री शुल्क पर एक फीसदी छूट देगा. यह छूट अधिकतम दो हजार रुपये तक होगी. पूर्व में जमीन के क्रेताओं के लिए निबंधन शुल्क के रूप में चालान बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था व बैंक में घंटों कतार में खड़ा होने की मजबूरी होती थी. अब जमीन के क्रेताओं को विभाग की इस व्यवस्था से दोहरा लाभ मिलेगा.
जिला निबंधन कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में भी यह व्यवस्था शीघ्र होगी लागू
निबंधन विभाग के द्वारा ऑन लाइन जमीन रजिस्ट्री का डीड तैयार कराने की सुविधा के साथ-साथ ऑन लाइन रजिस्ट्री शुल्क जमा करने पर क्रेता को मिलने वाली छूट का फायदा इसी सप्ताह से मिलना शुरू हो जायेगा.
जमीन के क्रेता एवं विक्रेता ऑन लाइन दस्तावेज तैयार कर अपलोड कर देंगे. इसके बाद तीन दिन के अंदर स्वत: उनके जमीन की रजिस्ट्री की तिथि ऑन लाइन मालूम हो जायेगी. जिस तिथि को वे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे. वहीं मॉडल फाॅर्म के द्वारा भी जमीन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध रहेगी. जिला अवर निबंधक अजय कुमार के अनुसार ऑन लाइन रजिस्ट्री व मॉडल फाॅर्म पर रजिस्ट्री में दस्तावेज नवीस की जरूरत नहीं होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
निबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने ऑन लाइन रजिस्ट्री शुल्क जमा करने की सुविधा एक जून, 2016 से लागू कर दी. निबंधन विभाग के इस आदेश से ऑन लाइन रजिस्ट्री करानेवाले को शारीरिक एवं मानसिक परेशानी से राहत मिलने के अलावा निबंधन शुल्क की राशि पर छूट का लाभ जमीन के क्रेताओं एवं विक्रेताओं को मिलेगा. यह सुविधा शीघ्र ही जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में एक सप्ताह में लागू हो जायेगी.
अजय कुमार, जिला अवर निबंधक, सारण
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