पत्नी की हत्या करनेवाले को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :31 May 2016 5:06 AM (IST)
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पत्नी की जला कर हत्या करने का है आरोप छपरा (कोर्ट) : पत्नी की जला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 76/13 के सत्र […]
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पत्नी की जला कर हत्या करने का है आरोप
छपरा (कोर्ट) : पत्नी की जला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को कोर्ट ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 76/13 के सत्र वाद संख्या 542/14 के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की और मामले में आरोपित भेल्दी थाना क्षेत्र के झौवा पट्टी निवासी व मृतका सीमा देवी के पति शंभु बैठा को भादवि की धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास तथा 25 हजार अर्थ दंड,
जिसे नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है. विदित हो कि डेरनी थाना क्षेत्र के संझा निवासी व मृतका के भाई उपेंद्र बैठा ने सात जून ,2013 को भेल्दी थाने में एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगाया था कि उक्त तिथि को उसे सूचना मिली कि उसकी बहन बहुत बीमार है. सूचना पर जब वे उसकी ससुराल गये, तो वह जमीन पर जली हुई मृत पड़ी थी और घर के सभी सदस्य घर छोड़ फरार थे. इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह तथा सहायक समीर मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखा.
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