छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मध्याह्न भोजन हादसे में अभियोजन की ओर से बहस पूरी हो गयी. अगली तिथि से बचाव पक्ष द्वारा बहस की जायेगी. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में चल रहे गंडामन हादसा मामले के सत्रवाद संख्या 811/13 में अभियोजन द्वारा तीन दिनों से की जा रही बहस पूरी हो गयी.
लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह ने अपने बहस के दौरान इस घटना में रेयर ऑफ रेयरेस्ट बताते हुए कहा कि मामले के आरोपितों के खिलाफ अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं. यह पूरी तरह नर हत्या है, जिसमें विद्यालय के 23 बच्चों की जान ले ली गयी है. इसलिए वे आरोपितों को फांसी की सजा देने की गुजारिश करते हैं.
लोक अभियोजन के साथ उनके सहायक समीर कुमार मिश्रा थे. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद तथा सहायक नरेंद्र प्रसाद राय भी उपस्थित थे. लोक अभियोजक श्री सिंह की बहस पूरी किये जाने के उपरांत न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को अपना बहस करने के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की है.
मामले में बहस को लेकर कांड में आरोपित बनाये गये विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका मीना देवी और दूसरे आरोपित अर्जुन राय को मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. दोनों की अगली पेशी 25 मई को निर्धारित की गयी है.