जेल कांड मामले में नहीं प्रस्तुत हुआ गवाह

छपरा (कोर्ट) : वर्ष 2002 में कैदियों व पुलिस के बीच मंडलकारा के अंदर हुई हिसंक झड़प व फायरिंग के मामले में अभियोजन की ओर से किसी गवाह को गवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया. वहीं मामले में आरोपित दो बंदियों राजेश तुरहा और ऋषि मुनी सिंह को कड़ी सुरक्षा में पेशी के लिए […]
छपरा (कोर्ट) : वर्ष 2002 में कैदियों व पुलिस के बीच मंडलकारा के अंदर हुई हिसंक झड़प व फायरिंग के मामले में अभियोजन की ओर से किसी गवाह को गवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया. वहीं मामले में आरोपित दो बंदियों राजेश तुरहा और ऋषि मुनी सिंह को कड़ी सुरक्षा में पेशी के लिए कोर्ट लाया गया.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में चल रहे जेल कांड के सत्रवाद संख्या 211/15 में कोर्ट द्वारा सोमवार को साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी, परंतु किसी भी गवाह के प्रस्तुत नहीं होने के कारण गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए तीन जून की तिथि निर्धारित कर दी गयी है. वहीं एक अन्य अभियुक्त जटाशंकर सिंह जो जमानत पर है के द्वारा समयावेदन दिया गया.
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