खनन मंत्री को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश

Published at :26 Apr 2016 3:47 AM (IST)
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खनन मंत्री को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश

छपरा (कोर्ट) : विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपित बनाये गये बिहार सरकार के खनन मंत्री को कोर्ट ने सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद ने गड़खा थाना कांड संख्या 96/05 के विचारण संख्या 289/16 में आरोपित बनाये गये […]

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छपरा (कोर्ट) : विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपित बनाये गये बिहार सरकार के खनन मंत्री को कोर्ट ने सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद ने गड़खा थाना कांड संख्या 96/05 के विचारण संख्या 289/16 में आरोपित बनाये गये खनन मंत्री मुनेश्वर चौधरी को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है.

ज्ञात हो कि वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री श्री चौधरी जो उस वक्त स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे ने बाजार एवं क्षेत्र में अपना फोटोयुक्त पोस्टर दिना अनुमति लिये दीवार आदि पर सटवाया था. इसको लेकर गड़खा प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह जो तत्कालीन प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त थे ने गड़खा थाने में 14 नवंबर, 2005 को कांड संख्या 96/05 में एक प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए श्री चौधरी तथा शहर में स्थित एक आपसेट प्रेस के मालिक को अभियुक्त बनाया था.

पर्यवेक्षक श्री सिंह ने आरोप में कहा था कि स्वतंत्र प्रत्याशी श्री चौधरी ने गड़खा बाजार तथा क्षेत्र में अपना फोटोयुक्त पोस्टर जिस पर उनका चुनाव चिह्न मुद्रित था को बिना अनुमति लिये अवैध रूप से चिपकवाया था. जिस पोस्टर पर ऑपसेट प्रेस का नाम भी मुद्रित था. उन्होंने आरोप में कहा था कि श्री चौधरी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है. इसलिए इन पर वस्तु विरूपण की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाये.

इधर सीजेएम ने अपने आदेश में कहा है कि ऑपसेट प्रेस के मालिक जो कि सह अभियुक्त हैं काफी समय से चल रहे वाद में अनुपस्थित हैं. इसलिए इन्हें वाद से पृथक कर मामले का विचारण करने तथा श्री चौधरी को सदेह उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया जाये. मामले में अगली सुनवाई 26 मई को की जायेगी.
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