तीन आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश

Published at :10 Apr 2016 7:06 AM (IST)
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तीन आरोपितों को रिमांड पर लेने का आदेश

एक की गिरफ्तारी का भी मिला आदेश छपरा (सारण) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है. वहीं एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, षष्टम सत्यनारायण शिवहरे ने हिंगोरा […]

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एक की गिरफ्तारी का भी मिला आदेश

छपरा (सारण) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है. वहीं एक अपराधी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, षष्टम सत्यनारायण शिवहरे ने हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111‍/13 के अप्राथमिकी अभियुक्तों अमरजीत कुमार उर्फ बबलू, पिता सोहराई राय, मुहल्ला इरनचक बेउर,
जिला पटना के अलावा रांची (झारखंड) के चुटिया थाने के पावर हाउस कॉलोनी निवासी डिंपू सिंह उर्फ राकेश सिंह, पिता स्व शेषनाथ सिंह तथा इसी थाने के द्वारिकापुरी मुहल्ला निवासी अनिल कुमार उर्फ अनिल राम, पिता शंकर राम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आदेश दिया है. वहीं, न्यायिक पदाधिकारी ने चौथे अभियुक्त औरंगाबाद के सरैया थाना मुहल्ला निवासी स्व मंगल सिंह के पुत्र संदीप कुमार सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश भी दिया है.
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