आर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Published at :04 Apr 2016 11:59 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

छपरा (कोर्ट) : घर से कट्टा-गोली व बम की बरामदगी मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीके मिश्रा ने गड़खा थाना कांड संख्या 44‍/05 के सत्रवाद संख्या 615‍/05 के आरोपित गड़खा के कसीना गांव निवासी कल्पनाथ राय को […]

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छपरा (कोर्ट) : घर से कट्टा-गोली व बम की बरामदगी मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीके मिश्रा ने गड़खा थाना कांड संख्या 44‍/05 के सत्रवाद संख्या 615‍/05 के आरोपित गड़खा के कसीना गांव निवासी कल्पनाथ राय को शस्त्र अधिनियम की धारा व विस्फोटक अधिनियम के तहत तीन वर्ष व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है.

सजा सुनाये जाने के उपरांत दोषी को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. ज्ञात हो कि गड़खा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 मई , 2005 को कसीना निवासी आरोपित के घर छापेमारी की तथा बिछावन के भीतर रखे देशी कट्टा व कारतूस के अलावा दरवाजे पर स्थित खोफ से छुपा कर रखे गये सात बम को बरामद किया था. इस मामले में थानाध्यक्ष ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

इस मामले में अभियोजन द्वारा 11 गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जिसके उपरांत कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अखिलेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष से भोला प्रसाद ने भाग लिया है.

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