वृद्ध की हत्या में तीन को उम्रकैद

Published at :03 Apr 2016 3:28 AM (IST)
विज्ञापन
वृद्ध की हत्या में तीन को उम्रकैद

छपरा (कोर्ट) : जमीन विवाद में एक वृद्ध की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में तीन अरोपितों को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावस व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने सोनपुर थाना कांड संख्या 340‍/89 के सत्र वाद संख्या […]

विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : जमीन विवाद में एक वृद्ध की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में तीन अरोपितों को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावस व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने सोनपुर थाना कांड संख्या 340‍/89 के सत्र वाद संख्या 180‍/90 मामले के तीन आरोपितों परवेजावाद निवासी मुर्गा राय, मुल्ला राय और ढोड़ई राय को भादवि की धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं दिये जाने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी.

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आरोपितों द्वारा दिये जानेवाले 15 हजार की रकम में से दस-दस हजार की रकम मृतक की विधवा को दी जाये तथा शेष रकम सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाये. बताते चलें कि सोनपुर थाने के परवेजावाद निवासी नगीना राय को उनके पड़ोसी तथा उपरोक्त आरोपितों ने एक दिसंबर, 1989 की संध्या दीवाल बनाने को लेकर लाठी-डंडे और भाला से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसे उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के भतीजा लालदेव राय ने प्राथमिकी दर्ज करायी है.

कराते हुए उपरोक्त के अलावा अन्य को अभियुक्त बनाया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से राम नारायण प्रसाद तथा बचाव पक्ष से केदार नाथ राय और चंद्रशेखर राय ने बहस में हिस्सा लिया था.
15 हजार रुपये का अर्थदंड भी
जमीन विवाद को लेकर की गयी थी हत्या
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन