700 लीटर बियर जब्त

Published at :02 Apr 2016 2:36 AM (IST)
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700 लीटर बियर जब्त

बनियापुर : शराब बंदी के मामले में तमाम प्रशासनिक चेतावनी एवं कठोर दंड के फरमान को धता बताते हुए एक पूर्व शराब व्यवसायी द्वारा स्टॉक की गयी बड़ी मात्रा में बियर को पुलिस ने गुप्त सूचना के अाधार पर छापेमारी कर बरामद किया. बियर की बरामदगी एनएच 101 पर थाना क्षेत्र के हंसराजपुर मुख्य सड़क […]

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बनियापुर : शराब बंदी के मामले में तमाम प्रशासनिक चेतावनी एवं कठोर दंड के फरमान को धता बताते हुए एक पूर्व शराब व्यवसायी द्वारा स्टॉक की गयी बड़ी मात्रा में बियर को पुलिस ने गुप्त सूचना के अाधार पर छापेमारी कर बरामद किया.
बियर की बरामदगी एनएच 101 पर थाना क्षेत्र के हंसराजपुर मुख्य सड़क से सटे पूरब स्थित पवनसुत इंटरप्राइजेज के गोदाम से की गयी. छापेमारी स्थल से एक बोलेरो, एक ट्रैक्टर पर लदी 80 पेटी बियर (लगभग 700 लीटर) बरामद हुई. उक्त स्थल से 49 हजार रुपये नकद एवं दो मोबाइल भी बरामद किये गये. उक्त स्थल से ही ट्रैक्टर चालक देव पूजन मांझी, बोलेरो चालक रवि कुमार यादव एवं शराब व्यवसायी व भुषांव पंचायत से मुखिया प्रत्याशी चंद्रशेखर कुंवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. समाचार प्रेषण तक प्राथमिकी दर्ज नही हुई थी एवं प्रक्रिया चल रही थी.
थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्व के शराब कारोबारी चंद्रशेखर कुंवर अपनी दुकान की बचे बीयर को खपाने के उद्देश्य से ले जाने के लिए ट्रैक्टर और बोलेरो पर लदवा रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ जब उक्त स्थल पर पहुंचे, तो दोनों वाहनों पर लदी बड़ी मात्रा में बियर की पेटियों देख हतप्रभ रह गये.
बियर को कहां ले जाने की योजना थी : प्रावधान के मुताबिक अनुज्ञप्तिधारी दुकान की बची शराब व बियर को 31 मार्च की रात्रि नौ बजे के बाद विभाग द्वारा जब्त कर लेना था.
बावजूद उक्त बियर को किस उद्देश्य से रख लिया गया था. वाहनों पर लाद उसे कहां ले जाने की योजना थी, सहित कई तरह की चर्चाएं बरामदगी के साथ जोरों पर हैं.
पुलिस मान रही महत्वपूर्ण सफलता : शराब बंदी के पहले दिन बड़ी मात्रा में अवैध ढ़ग से बियर की पेटियों को ले जाने के क्रम में छापेमारी एवं बरामदगी को महत्वपूर्ण सफलता मान रही है. पुलिस का मानना है कि कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबारियों का मनोबल टूटेगा.
दंड का है प्रावधान : शराबबंदी के नये प्रावधान के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर शराब संग्रहण, बिक्री एवं पीने पर 10 साल की सजा एवं एक से पांच लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. जिसका भय शराब के अवैध कारोबारियों पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है.
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