खींचतान. नियम के विरुद्ध विभाग बदलने व भयादोहन का भी आरोप

Published at :31 Mar 2016 6:09 AM (IST)
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खींचतान. नियम के विरुद्ध विभाग बदलने व भयादोहन का भी आरोप

तबादले के मामले ने पकड़ा तूल शिक्षा विभाग के विभिन्न संभागों के डीपीओ व पीओ के विभाग बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एक ओर जहां डीपीओ एसएसए से डीपीओ एमडीएम बनाये गये अजीत कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र देकर डीइओ के द्वारा पत्रांक 205/29-3-206 को रद्द करने का आग्रह किया […]

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तबादले के मामले ने पकड़ा तूल

शिक्षा विभाग के विभिन्न संभागों के डीपीओ व पीओ के विभाग बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एक ओर जहां डीपीओ एसएसए से डीपीओ एमडीएम बनाये गये अजीत कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र देकर डीइओ के द्वारा पत्रांक 205/29-3-206 को रद्द करने का आग्रह किया है. इस दौरान डीपीओ ललित नारायण रजक व डीपीओ एमडीएम अवधेश बिहारी भी मौजूद थे.
छपरा (सदर) :स्थानांतरण के मामले में कई गंभीर आरोप भी प्रशासनिक दृष्टिकोण का सहारा लेकर लगाये गये हैं. प्रमंडलीय आयुक्त प्रभात शंकर ने पूरे मामले में जिला पदाधिकारी व डीइओ से बात कर अगली कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस मामले में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक रामायण राम से भी प्रमंडलीय आयुक्त ने जानकारी ली.
आयुक्त को दिये गये पत्र में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 15-16 की समाप्ति के दो दिन पूर्व विभागीय कार्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गयी है. उधर, डीपीओ एमडीएम से डीपीओ आरएमएस से, प्रशिक्षण एवं साक्षरता बनाये गये अवधेश बिहारी ने भी अपने विभागीय पत्रांक 160/दिनांक 30 मार्च, 2016 के द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव,
निदेशक प्रशासन प्रमंडलीय आयुक्त तथा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पत्र भेज कर विभागीय प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए पीओ स्तर के पदाधिकारियों को विभाग के महत्वपूर्ण संभागों का प्रभार देने तथा वरीय पदाधिकारियों को छोटे-छोटे विभागों का प्रभार विभाग निर्देश के विरुद्ध दिये जाने की शिकायत की है.
पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि विभागीय नियमानुसार वरीय पदाधिकारी को किसी भी स्थिति में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक की सहमति के बिना संभाग नहीं बदलना है. परंतु, डीइओ के द्वारा मानकों को नजर अंदाज कर यह कार्रवाई की गयी है. वहीं डीपीओ स्थापना से डीपीओ लेखा एवं योजना बनाये गये ललित नारायण रजक ने इस तबादले को पूरी तरह दुर्भावना से ग्रसित होकर अनुसूचित जाति का होने के कारण लगातार प्रताड़ित करने की कार्रवाई करार दिया है.
इस संबंध में पूछे जाने पर डीइओ चंद्रकिशोर प्रसाद यादव ने कहा कि डीपीओ के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त या विभाग में जो स्थानांतरण के मामले को लेकर शिकायत की गयी है तथा स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है, वैसी स्थिति में विभाग या प्रमंडलीय आयुक्त का जो स्थानांतरण के मामले में आदेश होगा
, उसे मानने के लिए वे तैयार हैं. उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त को दिये गये पत्र के आलोक में डीपीओ एसएसए के द्वारा लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है.
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