माओवादी राम बहादुर की जमानत याचिका खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Aug 2015 11:51 PM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : मकेर के मछही जमालपुर में हुई माओवादी घटना में तीन लोगों की हत्या के मामले में आरोपित बनाये गये माओवादी की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने आरोपित मकेर के वादी चक निवासी राम बहादुर महतो की […]
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छपरा (कोर्ट) : मकेर के मछही जमालपुर में हुई माओवादी घटना में तीन लोगों की हत्या के मामले में आरोपित बनाये गये माओवादी की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने आरोपित मकेर के वादी चक निवासी राम बहादुर महतो की याचिका संख्या 1250/15 को खारिज किये जाने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि वर्ष 2007 के 19 अगस्त को मकेर प्रखंड प्रमुख मुकेश शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा के घर पर माओवादियों ने बम विस्फोट कर प्रमुख की पत्नी पवन देवी, चाचा शंभुनाथ शर्मा और निजी अंगरक्षक मृत्युंजय सिंह की हत्या कर दी थी और विस्फोट कर घर को ध्वस्त कर दिया था. प्रमुख ने मकेर थाना कांड संख्या 29/07 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावा राम पुकार महतो, रमिका राय समेत दो दर्जन लोगों को अभियुक्त बनाया था. बताते चलें कि राम बहादुर 25 नवंबर, 2012 ही मंडल कारा में बंद हैं.
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