हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Feb 2015 8:17 AM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : सामान के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले के एक आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 117/07 की सत्रवाद संख्या 663/08 की […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : सामान के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले के एक आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनायी है.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 117/07 की सत्रवाद संख्या 663/08 की सुनवाई करते हुए मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नरहरपुर निवासी करमुल्ला मियां को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा पांच हजार अर्थ दंड, जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष व पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने इस मामले में सात फरवरी को अंतिम सुनवाई करते हुए ,जहां करमुल्ला को दोषी करार दिया था. वहीं, इस मामले में आरोपित बनाये गये इसी गांव के संजय राउत, कन्हैया राउत, शंकर राउत और भुअर राउत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. बताते चले कि वर्ष 2007 के 30 मई को अभियुक्त ने अपने पड़ोसी राम प्रसाद पटवा को कट्टा से गोली मार कर हत्या कर दी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










