Saran News : द्वितीय अपील में 365 दिन में 266 मामले हुए दर्ज, 245 में हो गया जजमेंट

Published by : ALOK KUMAR Updated At : 04 May 2025 9:53 PM

विज्ञापन

Saran News :बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का असर सारण जिले में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है.

विज्ञापन

छपरा. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का असर सारण जिले में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. वर्षों से लंबित शिकायतें अब महज 60 कार्य दिवसों में निपटायी जा रही हैं. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों को थाने, अंचल, प्रखंड या अनुमंडल स्तर पर न्याय नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने जिलाधिकारी कोर्ट में द्वितीय अपील दायर की, तो उन्हें संतोषजनक समाधान मिला. पिछले एक वर्ष में जिलाधिकारी सारण के समक्ष 266 द्वितीय अपीलें दर्ज की गयीं. इनमें से 245 मामलों में दोनों पक्षों ने फैसले पर संतोष व्यक्त किया. कई मामलों में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी और 7500 रुपये से अधिक की राशि की वसूली भी की गयी.

इन विभागों से जुड़े रहे अधिकतर मामले

जिलाधिकारी के यहां आये द्वितीय अपील में सबसे अधिक मामले जमीन विवाद, अतिक्रमण, राशन और किरासन, बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित आए थे. इन सभी मामलों पर सुनवाई हुई और महज 30 से 45 दिन के अंदर इन पर जजमेंट दे दिया गया.

क्यों होता है द्वितीय अपील

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत, जिलाधिकारी के पास द्वितीय अपील दायर करने का प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं है. इस स्थिति में, व्यक्ति द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास अपील कर सकता है, जो जिलाधिकारी होते हैं. अपील में, व्यक्ति को अपने मामले का संक्षिप्त विवरण, प्रथम अपील का निर्णय, और द्वितीय अपील का कारण स्पष्ट रूप से लिखना होता है. द्वितीय अपील दायर करने की समय सीमा प्रथम अपील के निर्णय के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर है.

क्या कहते हैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी

आम लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं या विवाद को निपटाने का यह बहुत ही बेहतर माध्यम है. यदि कोई निचले स्तर के अधिकारी के फैसले से नाराज है तो द्वितीय अपील में जाकर जिलाधिकारी के यहां मामला दर्ज कर सकता है. एक तय समय सीमा के अंदर मामले में निर्णय दिया जाता है.

रविंद्र कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, सारण

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ALOK KUMAR

लेखक के बारे में

By ALOK KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन