छपरा : वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आरोपित बनाये गये छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम सह विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग कुमार त्रिपाठी ने विशेष वाद संख्या 21/19 में अंतिम सुनवाई की. मामले में बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना आदेश सुनाया.
अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि अभिलेख का अवलोकन किया. अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा मामले के अनुसंधान में साक्ष्य की कमी पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है. साथ ही सूचक द्वारा समर्पित अंतिम प्रपत्र को स्वीकार किया जाता है. आदेश में कहा है कि वाद को खारिज करते हुए अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने का आदेश दिया जाता है. विदित हो कि उक्त मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय का है.
इसमें नगरा प्रखंड के अंचलाधिकारी राम आगर ठाकुर ने भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी के विरुद्ध खैरा थाना कांड संख्या 23/14 में धारा 188 , व 171 एच में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का एक मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि रूडी ने 6 मार्च, 2014 को चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बगैर ही क्षेत्र का भ्रमण व सभा को संबोधित किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी उपलब्ध है. वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 मार्च, 2014 को ही अधिसूचना जारी कर लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करने की घोषणा कर दी गयी है.