छपरा(कोर्ट) : दो वर्ष पूर्व व्यवहार न्यायालय परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों के विरुद्ध आरोप का गठन किया है. न्यायाधीश ने नगर थाना कांड संख्या 191/16 के आरोपी खुशबू कुमारी और निकेश राय के विरुद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप का गठन किया है. कोर्ट परिसर में अपने विरोधी की हत्या के उद्देश्य से बम छिपा कर लाने और विस्फोट में स्वयं गंभीर रूप से जख्मी हो जाने वाली खुशबू पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी.
सोमवार को मंडल कारा की पुलिस खुशबू को सदर अस्पताल से एंबुलेंस के द्वारा न्यायालय लायी और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश धर्मेंद्र कुमार सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया. जहां उस पर आरोप का गठन किया जाना था. अवतार नगर थाना क्षेत्र के झौआ बसंत निवासी खुशबू पर न्यायालय परिसर में एक बंदी की हत्या के उद्देश्य से बम छिपा कर लाने और उसे विस्फोट कराने का आरोप है. इसी मामले में एडीजे एकादश के न्यायालय में चल रहे सत्रवाद संख्या 251/17 में न्यायधीश ने प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 324,326,307,120 बी, 109 और 3/4 विस्फोटक पदार्थ के तहत दोनों पर आरोप का गठन किया है.
विदित हो कि इस मामले के दो अन्य आरोपित धर्मेंद्र राय और महेश राय पर न्यायालय द्वारा पूर्व में आरोप का गठन किया जा चुका है. ज्ञात हो कि 18 अप्रैल 2016 को खुशबू अपने विरोधी की हत्या करने के लिए वस्त्र के अंदर बम छिपाकर न्यायालय परिसर में आयी थी. वह विरोधी बंदी का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक बम विस्फोट कर गया और उस विस्फोट में खुशबू गंभीर रूप से जख्मी हो गयी, जबकि अन्य सात लोग भी आंशिक रूप से जख्मी हो गये थे.
सूचना पर नगर थाना कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और खुशबू को इलाज के लिए सदर अस्पताल और वहां से पीएमसीएच ले गयी थी. इस मामले में नगर थाना प्रभारी रवि कुमार ने खुशबू समेत अन्य चार को आरोपी बनाते हुए थाना कांड संख्या 191/16 में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने और बचाव पक्ष से नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा दीपक कुमार सिन्हा ने आरोप गठन में अपना पक्ष रखा.