तीन की हत्या के मामले में पांच दोषी करार
Updated at : 25 Jan 2018 4:18 AM (IST)
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घर को भी उड़ा दिया था आरोपितों ने दो फरवरी को सुनायी जायेगी सजा छपरा(कोर्ट) : मकेर प्रखंड के तत्कालीन प्रमुख के घर पर माओवादी हमला कर उनकी पत्नी, चाचा और गार्ड की हत्या कर घर को उड़ा दिये जाने के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. बुधवार को अपर […]
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घर को भी उड़ा दिया था आरोपितों ने
दो फरवरी को सुनायी जायेगी सजा
छपरा(कोर्ट) : मकेर प्रखंड के तत्कालीन प्रमुख के घर पर माओवादी हमला कर उनकी पत्नी, चाचा और गार्ड की हत्या कर घर को उड़ा दिये जाने के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है.
बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडे ने मकेर थाना कांड संख्या 29/07 के सत्रवाद 290/16 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित इसी थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी रामजी साह, रामानंद महतो, रामबाबू महतो के अलावा बगल गांव ब्रह्मस्थान के निवासी मनोज महतो और हरिनारायण महतो को भादवि की धारा 427, 302, 307, 27 आर्म्स एक्ट तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है.
इस मामले में दो फरवरी को सजा सुनायी जायेगी. विदित हो कि वर्ष 2007 के 19 अगस्त की रात दर्जन भर की संख्या में माओवादियों ने तत्कालीन प्रमुख मुकेश शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा के मछही जमालपुर स्थित मकान पर हमला कर दिया था और डाइनामाइट लगा उनकी घर व वाहन को उड़ाने के साथ ही तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतकों में प्रमुख की पत्नी पवन देवी, चाचा शंभु नाथ शर्मा और अंगरक्षक मृत्युंजय कुमार शर्मा शामिल थे. इस मामले में प्रमुख ने मकेर थाने में उपरोक्त आरोपितों के अलावा अन्य को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सरकार की ओर से एपीपी दिनेश्वर कौशिक ने बहस की.
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