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युवक की हत्या मामले में एक दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : गांव में आये एक ऑर्केस्ट्रा में नाच देखने को लेकर विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 325/14 के सत्रवाद 194/15 में […]

छपरा(कोर्ट) : गांव में आये एक ऑर्केस्ट्रा में नाच देखने को लेकर विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 325/14 के सत्रवाद 194/15 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रामपुर खोरर्म निवासी मुन्ना राम को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है,

जबकि इसी मामले में दूसरे आरोपित मोहन राम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने का आदेश दिया है . ज्ञात हो कि 5 अक्तूबर, 2014 को रामपुर खोरर्म निवासी त्रिलोकी साह के साथ उसके गांव के मोहन और मुन्ना ऑर्केस्ट्रा का नाच देख रहे थे कि इसी बीच त्रिलोकी और मोहन के बीच विवाद हुआ और मारपीट होने लगी तभी मुन्ना ने पास से चाकू निकाल कर त्रिलोकी पर ताबड़-तोड़ प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया. ग्रामीण जख्मी त्रिलोकी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराये जहां उपचार के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में जख्मी ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक समीर कुमार मिश्रा ने तो बचाव पक्ष से नंदकिशोर शर्मा ने बहस किया है.

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