युवक की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 06 Jan 2018 4:21 AM (IST)
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युवक की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

छपरा(कोर्ट) : युवक से होने वाली अपनी बहन की शादी का विरोध करने वाले भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीरेंद्र कुमार मिश्रा ने गड़खा थाना कांड संख्या 99/10 के सत्रवाद […]

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छपरा(कोर्ट) : युवक से होने वाली अपनी बहन की शादी का विरोध करने वाले भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीरेंद्र कुमार मिश्रा ने गड़खा थाना कांड संख्या 99/10 के सत्रवाद 590/10 में सजा कि बिंदु पर अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित रांची झारखंड निवासी मनोज कुमार उर्फ चपटुआ को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी है.

अपरलोक अभियोजक प्रमोद भरतिया ने बताया कि 3 मई, 2010 कि संध्या आरोपित मनोज ने गड़खा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर निवासी प्रदीप कुमार साह की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में मृतक के पिता अशोक साह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मनोज को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि प्रदीप की बहन के साथ मनोज की शादी कि बात चल रही थी जिसका प्रदीप विरोध कर रहा था.

इसी वजह से मनोज ने उसे चाय पिलाने के लिये गांव की चाय दुकान पर ले गया और चाय पीने के बाद उसे बात करने के बहाने बांध पर ले जाकर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी. मामले में सरकार की ओर से एपीपी प्रमोद भरतिया और सहायक सुनीता कुमारी ने बहस किया है .
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