बालू व्यवसाय: चंद घंटों में ही सपने हुए धड़ाम

Updated at : 29 Nov 2017 5:57 AM (IST)
विज्ञापन
बालू व्यवसाय: चंद घंटों में ही सपने हुए धड़ाम

छपरा (सदर) : जब आवेदकों को अनुज्ञप्ति के लिये लॉटरी मिली है तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर चंद घंटों बाद उनके चेहरे पर उदासी छा गयी. जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा नयी बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही पुरानी नियमावली के […]

विज्ञापन

छपरा (सदर) : जब आवेदकों को अनुज्ञप्ति के लिये लॉटरी मिली है तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर चंद घंटों बाद उनके चेहरे पर उदासी छा गयी. जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा नयी बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही पुरानी नियमावली के तहत काम करने का आदेश दिया गया है. ऐसी स्थिति में सारण जिले में 27 दिसंबर को जिले के विभिन्न प्रखंडों के जिन 100 आवेदकों को लघु खनिज व्यापार के लिये लॉटरी के तहत अनुज्ञप्ति मिलना था,

इसकी प्रक्रिया तत्काल स्थगित हो गयी है. जिला के खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान की माने तो विभाग से इस संबंध में पून: आदेश मिलने के बाद ही कार्रवाई की जायेगी. यदि पुराने नियमावली के अनुसार काम का आदेश मिलता है तो उसी के तहत कार्रवाई की जायेगी. हालांकि जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले में यही बात कहता है कि सरकार के निर्देश मिलते ही आवेदकों के सभी आवेदन पत्रों, बैंक ड्राफ्ट, व्यापार स्थल, वहां तक जाने के मार्ग,

कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कंप्यूटर की व्यवस्था आदि की जांच के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. लॉटरी मिलने के बाद भी प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में यदि कोई आवेदक विभाग के मानदंडों को पूरा नहीं करता तो विभाग नियमानुसार कदम उठाने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र है. इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जायेगी. उधर कोर्ट के आदेश के बाद जिन आवेदकों को लॉटरी मिली है.

सरकार से पुन: आदेश मिलते ही पुराने नियमावली के तहत लाइसेंस देने का काम होगा शुरू
सारण जिले में विभिन्न प्रखंडों में एक सौ लोगों को लघु व्यवसाय के लिये देना है अनुज्ञप्ति
उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन होगा
मंगलवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव तथा खनन विभाग के प्रधान सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जिला पदाधिकारी हरिहर प्रसाद ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को लेकर निर्देश मिला है कि कोर्ट ने नये नियमावली को रद्द किया है. परंतु, नये नियमावली के संबंध में तुरंत ही आदेश की प्रति भेजी जायेगी.
जिसके तहत भी डीएम को लघु खनिज के लिये खुदरा लाइसेंस देने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि सरकार से पत्र मिलने के बाद भी पदाधिकारियों की टीम गठित कर लाइसेंस पाने के लिये लॉटरी में चयनित लोगों के कार्य स्थल, कार्यालय, कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, व्यवसाय स्थल तक जाने के रास्ते, उनके बैंक ड्राफ्ट, जमीन के कागजात आदि की विस्तृत जांच की जायेगी. सभी प्रक्रिया सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद ही शुरू की जायेगी. तत्काल लाइसेंस देने एवं जांच दल गठित करने का काम स्थगित रखा गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन