युवक की हत्या मामले में सात दोषी करार

Updated at : 29 Nov 2017 5:56 AM (IST)
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युवक की हत्या मामले में सात दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : जमीनी विवाद को ले गांव के कुछ लोगों द्वारा दरवाजे पर चढ़ मारपीट करने व विरोध करने पर एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने दरियापुर थाना कांड […]

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छपरा(कोर्ट) : जमीनी विवाद को ले गांव के कुछ लोगों द्वारा दरवाजे पर चढ़ मारपीट करने व विरोध करने पर एक युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को दोषी करार दिया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने दरियापुर थाना कांड संख्या 11/10 के सत्रवाद 216/10 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित दरियापुर थाना क्षेत्र के मठचिलावे निवासी रामाकांत गिरी , रामबाबू गिरि, रघुबंश गिरि, सिकंदर गिरि, उदय गिरि, सुनील गिरि और सहबीर गिरी को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया है .
मामले में सरकार की ओर से बहस करने वाले एपीपी नीरज कुमार श्रीवास्तव और सहायक समीर कुमार मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त आरोपितों ने 22 जनवरी 2010 को अपने गांव के ही रामचंद्र गिरी के दरवाजे पर पहुंच गाली गलौज व मारपीट करने लगे. जिसका विरोध रामचंद्र के पुत्र राहुल कुमार गिरी ने किया तो उसे पकड़ उसके सिने में चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया. जिसकी सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गयी थी.
इस मामले में मृतक के पिता ने उपरोक्त सभी को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई थी.
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