आवेदकों में होड़. 785 होंगे बाहर, बालू व्यवसाय के लिए 100 की खुलेगी लॉटरी
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बालू व्यवसाय को मारामारी, लॉटरी कल
आवेदकों में होड़. 785 होंगे बाहर, बालू व्यवसाय के लिए 100 की खुलेगी लॉटरी छपरा (सदर) : जिले में लघु खनिज ( उजला बालू, लाल बालूू व मिट्टी आदि) के खुदरा व्यापार करनेवाले जिले के विभिन्न प्रखंडों के आवेदकों को खुदरा अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रखंडवार अनुज्ञप्ति लॉटरी का काम 27 नवंबर को 11 बजे […]
छपरा (सदर) : जिले में लघु खनिज ( उजला बालू, लाल बालूू व मिट्टी आदि) के खुदरा व्यापार करनेवाले जिले के विभिन्न प्रखंडों के आवेदकों को खुदरा अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रखंडवार अनुज्ञप्ति लॉटरी का काम 27 नवंबर को 11 बजे दिन से एकता भवन, छपरा में आयोजित होगा. जिला पदाधिकारी हरिहर प्रसाद की देखरेख में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा प्रखंडवार लॉटरी द्वारा अनुज्ञप्ति देने का काम किया जायेगा. उधर, जिले के विभिन्न प्रखंडों में लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदकों में होड़ मची है.
खनन विभाग के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, जिले में लगभग एक सौ व्यक्तियों को लघु खनिज व्यापार (बालू) के लिए आवेदन देने का लक्ष्य निर्धारित है. परंतु, बालू के व्यवसाय में फायदे को देखते हुए निर्धारित तिथि तक जिला खनन कार्यालय में 885 आवेदन पड़े हैं, इसे लेकर खनन विभाग एवं जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर आवेदन की सघनता से जांच की भी जरूरत है.
एक ही परिवार तथा एक ही जमीन पर लाइसेंस के लिए चार-चार आवेदन : खनन विभाग के जिले के सभी प्रखंडों में बालू या अन्य खनिज के खुदरा व्यवसाय के लिए जिले के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगा था. आवेदन के साथ 30 हजार रुपये के ड्राफ्ट के अलावा अन्य कागजी खानापूर्ति का निर्देश दिया था. परंतु, खनन व्यवसाय में भारी फायदे की वजह से एक परिवार के चार-चार सदस्यों ने आवेदन किया है. एक ही जमीन पर एक से ज्यादा लोगों ने खनन व्यवसाय के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है.
एक ही पिता ने अपनी जमीन पर चार बेटों को व्यवसाय करने का अधिकार दिया है. कई आवेदकों ने तो आवेदन के साथ ड्राफ्ट के बदले 30 हजार रुपये का चेक जमा किया है तो कई ने बिना चेक ड्राफ्ट के ही आवेदन जमा किये हैं. वहीं ऐसे लोगों ने भी आवेदन दिये हैं , जिनकी जमीन व्यवसाय के मानकों पर खरी नहीं उतरती. उनकी जमीन पर किसी भी स्थिति में चार पहिया वाहन नहीं जा सकते हैं, जो मानकों में निर्धारित है. हालांकि खनन विभाग के निरीक्षक बताते हैं कि इन आवेदनों की सघन जांच शुरू हो गयी है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा अनुज्ञप्ति हेतु ढाई सौ आवेदन सदर प्रखंड से पड़े हैं.
इसके अलावा सोनपुर, दिघवारा, गड़खा, मांझी, रिविलगंज आदि सभी प्रखंडों से भी आवेदन मिले हैं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आवेदनों की स्क्रूटनी कर किसी भी स्थिति में मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले आवेदकों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. परंतु, कई आवेदक अपनी विभागीय सांठ-गांठ की बदौलत हर हाल में एक ही परिवार में दो से तीन लाइसेंस पाने के लिए तैयारी में हैं जिससे लॉटरी के दौरान निश्चित तौर पर प्रशासन की अगर सजगता नहीं रही तो जिला प्रशासन के सामने विधि-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है.
जांच दल गठित कर अनुज्ञप्तिधारियों का होगा स्थल निरीक्षण
खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने सारण के डीएम को पत्र लिखा है जिसमें लॉटरी के बाद शीघ्र ही जांच दल के माध्यम से खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के स्थल का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास पांच ट्रक खड़े करने की जमीन है या नहीं तथा कार्यालय में कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर और स्केनर आदि है या नहीं. क्योंकि सारा कार्य ई मोड में होना है. पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि एक ही परिवार के एक प्रखंड, जिले, जिले के बाहर एक से ज्यादा आवेदन अनुज्ञप्ति के लिए दिये हैं तथा उन्हें लॉटरी में लाइसेंस मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में उनसे हलफनामा भी प्राप्त किया जाये की उनके परिवार में एक से ज्यादा सदस्य को अनुज्ञप्ति नहीं मिली है. स्थानीय थाने से जांच कर, बैंक गारंटी फर्जी होने की आशंका के मद्देनजर संबंधित बैंक से जांच कराकर यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी के चाहत रखने वाले के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज है तो उन्हें किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्ति नहीं दी जाये.
खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु 885 आवेदन मिले हैं
लघु खनिज व्यापार की खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु 885 आवेदन मिले हैं. जबकि औसतन एक सौ लाइसेंस देने का लक्ष्य विभाग का है. 27 नवंबर को लॉटरी की तिथि होने तथा भारी संख्या में आवेदन मिलने के कारण आवेदन की स्क्रूटनी की जा रही है जिससे नियम के विरूद्ध मिले आवेदन को निरस्त किया जा सके. वहीं लाइसेंस लेने वाले को किसी भी स्थिति में बिना जीपीएस तथा लॉक वाली गाड़ी से खनन व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी.
महेश्वर पासवान, खनन निरीक्षक, सारण
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