हत्या मामले के आरोपित को उम्रकैद व जुर्माने की सजा

Updated at : 07 Oct 2017 3:53 AM (IST)
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हत्या मामले के आरोपित को उम्रकैद व जुर्माने की सजा

छपरा(कोर्ट) : शादी के लिए बाजा का साटा (बयाना) करने जा रहे एक व्यक्ति की गांव के ही व्यक्ति द्वारा चाकू से वार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. शुक्रवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने […]

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छपरा(कोर्ट) : शादी के लिए बाजा का साटा (बयाना) करने जा रहे एक व्यक्ति की गांव के ही व्यक्ति द्वारा चाकू से वार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. शुक्रवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने मशरक थाना क्षेत्र में हुई उक्त हत्या मामले के सत्रवाद 418/97 में अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित मशरक थाना क्षेत्र के सिकटी भीखम निवासी विनोद

कुमार राय को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
विदित हो कि सात मई,1996 की संध्या लगभग साढ़े सात बजे सिकटी भीखम निवासी राजन महतो के सिर पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जख्मी को परिजनों द्वारा उपचार के लिए मशरक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में मृतक के भतीजा शीलानाथ महतो ने अपने गांव के ही विनोद राय समेत दो पर हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मशरक थाना कांड संख्या 106/96 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
साल 1996 की घटना राजन के सिर पर चाकू से किया गया था वार
कर कर दी थी हत्या
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