छपरा (सदर) : जिला सहकारिता पदाधिकारी ने दो पैक्स अध्यक्षों पर 14 लाख 80 हजार रुपये के सीएमआर की आपूर्ति विभाग को नहीं कर खुले बाजार में बेचकर राशि गबन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. इनमें जलालपुर प्रखंड के नवादा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष किसुन प्रसाद के विरुद्ध चार लाख दस हजार 335 रुपये के चावल गबन का तो मशरक प्रखंड के डुमरसन पैक्स के अध्यक्ष संजय कुमार पर 10 लाख 69 हजार 675 रुपये का चावल गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया.
जिला सहकारिता पदाधिकारी निसार अहमद के अनुसार अबतक कुल 17 पैक्स अध्यक्षों पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा चावल का गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हुआ है. पूर्व में तीन पैक्स अध्यक्षों जिनमें सदर प्रखंड के लोहरी, परसा प्रखंड के सगुनी तथा मकेर प्रखंड के बाघाकोल पैक्स के अध्यक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिये जाने के बाद तीनों ने अपने हिस्से का सीएमआर विभाग को जमा कर दिया. जिससे इन तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश वापस ले लिया गया है.