छपरा (सदर) : धान अधिप्राप्ति के बाद सीएमआर का चावल राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा करने के बदले 11 लाख 27 हजार 412 रुपये का चावल खुले बाजार में बेच कर राशि गबन कर लेने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी नेसार अहमद ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. बनियापुर प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सह प्रखंड अधिप्राप्ति पदाधिकारी के जांच के बाद मनिकपुरा के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह पर कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है.
इसके पहले भी जिला सहकारिता पदाधिकारी नेसार अहमद पानापुर प्रखंड के कोंध तथा छपरा सदर के लोहरी पैक्स के अध्यक्ष पर 26 लाख का चावल खुले बाजार में गबन कर लेने का आदेश संबंधित बीसीओ को दिया जा चुका है. मणिकपुरा पैक्स की जांच के बाद बनियापुर के बीसीओ सह प्रखंड अधिप्राप्त पदाधिकारी ने पाया था कि धान अधिप्राप्त व्यवसाय वर्ष 2016-17 में पैक्स अध्यक्ष द्वारा नौ सौ क्विंटल धान खरीदी गयी, जिसके अनुपात में 603 क्विंटल सीएमआर के आपूर्ति करनी थी.
जबकि पैक्स अध्यक्ष ने महज 128. 5 क्विंटल सीएमआर की आपूर्ति की थी. जिला सहकारिता पदाधिकारी नेसार अहमद की माने तो जिस पैक्स के अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज होगी उस पैक्स के कार्यसमिति के अन्य सदस्यों व पदाधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. वहीं संबंधित पैक्स को विभाग के द्वारा भविष्य में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है. जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर किसानों को भुगतना पड़ेगा. शनिवार को सीएमआर जमा करने की अंतिम तिथि थी. परंतु, अभी तक तीन दर्जन से ज्यादा पैक्स अध्यक्षों ने सीएमआर जमा नहीं किये है. वैसी स्थिति में अब विभाग इन सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है.