किशोर की हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद

Updated at : 22 Jun 2017 4:17 AM (IST)
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किशोर की हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद

छपरा(कोर्ट) : बच्चों के बीच हुई लड़ाई में माता पिता द्वारा चाकू मार कर एक किशोर की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्र ने तरैया थाना कांड संख्या 209/15 के सत्रवाद 114/16 […]

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छपरा(कोर्ट) : बच्चों के बीच हुई लड़ाई में माता पिता द्वारा चाकू मार कर एक किशोर की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्र ने तरैया थाना कांड संख्या 209/15 के सत्रवाद 114/16 में आखिरी सुनवाई की,

जिसमें लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक समीर कुमार मिश्र ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने का आग्रह किया, तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आरोपित तरैया थाना क्षेत्र के गवंद्री निवासी वीरेंद्र सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माना का आदेश दिया है. कोर्ट ने जुर्माना की राशि में से 15 हजार की राशि मृतक की मां को तथा पांच हजार सरकारी खजाने में जमा करने को कहा है और नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है .

ज्ञात हो कि तरैया थाना क्षेत्र के गवंद्री निवासी मनोकामना सिंह की पत्नी व मृतक की मां ज्ञांती देवी ने तरैया थाना में अपने 15 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दिये जाने को लेकर एक अक्तूबर 2015 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सरिता देवी को अभियुक्त बनायी थी. आरोप है कि उसका पुत्र अंकित का वीरेंद्र सिंह के पुत्र प्रिंस के साथ 28 सितंबर 2015 को किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी. उसके अगले सुबह उनका पुत्र शौच के लिये जा रहा था कि सरिता देवी ने उसे धक्का दे जमीन पर पटक दिया और वीरेंद्र सिंह ने उसके पंजरे और गरदन पर चाकू से बार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया .जख्मी अंकित को उपचार के लिये मढ़ौरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी .

मृतक की मां को 15 हजार तथा सरकारी खजाने में पांच हजार जमा कराने का निर्देश
20 महीने में आया फैसला
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