Samastipur News:समस्तीपुर : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजनीतिक दल द्वारा कथित तौर पर अपने प्रचार-प्रसार के लिए एक नाबालिग बालक के इस्तेमाल और उसे अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के लिए उकसाने के मामले का संज्ञान लिया है. आयोग ने यह कार्रवाई 5 नवंबर, 2025 को प्रकाशित एक खबर के आधार पर की है, जिसमें समस्तीपुर के मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में हुई एक चुनावी रैली का जिक्र था. रिपोर्ट के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य ने मंच से एक बच्चे का इस्तेमाल अपने चुनावी प्रचार में किया. उसे “लाठी ” और “कट्टे ” जैसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया. आयोग के रजिस्ट्रार राजेश कुमार सिंह ने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर न्यायसंगत कार्यवाही कर तीन दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन की मांग की है. इस संबंध में पूछने पर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कराई गई है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसे देश में बाल अधिकारों के संरक्षण और संबंधित कानूनों, जैसे कि पॉस्को अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, और आरटीई अधिनियम, 2009 के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है. यह घटना राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा करती है. आयोग की यह कार्रवाई बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में एक कड़ा संदेश देती है. विदित हो कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया माॅनिटरिंग के दौरान तैनात सोशल मीडिया माॅनिटरिंग पर्यवेक्षक राम बालक राय ने भी इस संबंध में समस्तीपुर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

