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Samastipur : हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 30 Oct 2025 6:20 PM (IST)
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Samastipur : हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार सिंह ने हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारवास की सजा सुनायी है.

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समस्तीपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार सिंह ने हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारवास की सजा सुनायी है. अभियुक्त को न्यायालय ने बीस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता वारिसनगर थाने के बलाही निवासी मोहन कुमार सिंह हैं. इन्हें भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुये न्यायालय से आजीवन करावास की सजा सुनायी है. मोहन सिंह उर्फ राजेश सिंह ने वारिसनगर थाना कांड संख्या 46/ 2019 दर्ज करायी थी. जिसमें उसने अपने भाई मुकेश सिंह की हत्या का आरोप लगाया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि 3 मार्च 2019 को अभियुक्त मोहन कुमार सिंह, गोपाल सिंह तथा प्रमोद सिंह ने लोहे के रॉड और डंडा से मारकर उसके भाई को जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी.अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह, बचाव पक्ष की ओर से गौरी शंकर मिश्र मामले की पैरवी कर रहे थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ABHAY KUMAR

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