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Samastipur : पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन

विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चयन को लेकर सरगर्मी तेज होगी.

समस्तीपुर . विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चयन को लेकर सरगर्मी तेज होगी. जिलाभर के नगर निकायों में स्थायी समिति के सदस्यों के चयन की नई व्यवस्था लागू हो गई है. विधानसभा चुनाव के चलते अभी माहौल शांत है. रिजल्ट आने और सरकार बनने के बाद जिले भर के नगर निकायों में सरगर्मी तेज हो जायेगी. बताते चलें कि अब नगर निकायों में सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा. अधिक मतदान पाने वाले पार्षद ही सशक्त स्थाई समिति के सदस्य चयनित होंगे. अभी तक सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन महापौर, मुख्य पार्षद व अध्यक्ष के द्वारा नामित करने की व्यवस्था है. लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इससे पहले इस संशोधन के अध्यादेश पर कैबिनेट ने पहले ही मुहर लगा दी थी. अब इस अध्यादेश को बिहार गजट में प्रकाशन होने के साथ नई नियमावली को लागू कर दिया गया है. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के तहत अब छह महीने के अवधि के भीतर सशक्त स्थाई समिति के गठन के लिए निर्वाचन कराने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी. इधर, नयी नियमावली लागू होते ही नगर पंचायत में निर्वाचित पार्षदों के बीच जोड़-तोड़ की लड़ाई शुरू हो गयी है. करीब दो दर्जन नगर निगम के पार्षद अंदर ही अंदर अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे है. वार्ड पार्षदों ने इसका स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता के साथ जनहित का निर्णय बताया. पार्षदों ने कहा कि इसके माध्यम से अब सभी जाति व धर्म के पार्षदों को कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिलेगा. पार्षदों के अनुसार, इससे पहले मुख्य पार्षद की मर्जी से चुनिंदे वार्ड पार्षद को सशक्त स्थायी समिति के लिए नामित किया जाता था. लेकिन, सरकार ने अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है. नगपालिका अधिनियम की धारा 21 की उपधारा(3) में संशोधन के बाद यह निर्णय लिया गया है. संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. इसके अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के छह माह के भीतर चुनाव होना है. इसके अलावा आगे भी समिति में कोई पद रिक्त होने पर दोबारा चुनाव होगा. नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके अनुसार विधायक और सांसद सदस्यों को सत्र अवधि के दौरान नगरपालिका की बैठक में भाग लेने से छूट होगी. बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और राज्य मंत्री, सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधि को मनोनीत कर बैठक में भेज सकते हैं. हालांकि मनोनीत व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे.

अभी हैं सात सदस्य

नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति में वार्ड 33 की पार्षद रूबी कुमारी, वार्ड 1 के घनश्याम भरोस पंडित, वार्ड 13 के धीरज शर्मा, वार्ड 20 के गौतम कुमार, वार्ड 22 के सुजय कुमार, वार्ड 31 के रंजीत कुमार दास, वार्ड 47 के मो. चांद को सदस्य बनाया गया है. सभी को 31 जनवरी 2023 को शपथ दिलायी गयी थी. इन लोगों के अलावा मेयर व उप मेयर सशक्त स्थायी समिति के पदेन सदस्य हैं.

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