Education news from Samastipur:समस्तीपुर : जिले के स्कूलों में एजेंसियों के माध्यम से साफ-सफाई के लिए तैनात सफाई कर्मियों के लिए राहत वाली खबर है. इन सफाई कर्मियों को अब सफाई कार्य करने पर पहले एजेंसी भुगतान करेगी. इसके बाद ही एजेंसी को उक्त राशि का भुगतान शिक्षा विभाग की ओर से किया जायेगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. दरअसल, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में स्कूलों में वर्ग कक्ष, शौचालय, टेबल-कुर्सी, बेंच-डेस्क समेत विद्यालय परिसर की रोजाना साफ-सफाई के लिए आउट सोर्सिंग के तहत हाउसकीपिंग एजेंसियों के माध्यम से काम कराया जा रहा था. एजेंसियों को तो विभाग भुगतान कर देता था, लेकिन सफाई कर्मियों को एजेंसी कई महीने तक भुगतान के लिए दौड़ाती रही. अब सत्र 2025-26 से शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक एक प्रखंड में सफाई कार्य का ठेका लेने वाली एजेंसी को पांच लाख रुपये सिक्योरिटी मनी भी जिला शिक्षा विभाग में जमा करना होगा. जबकि सभी प्रखंडों के लिए जमा कुल राशि के खाते का संचालन जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को संयुक्त रूप से करना होगा. बिना दोनों की सहमति के खाते से राशि नहीं निकाली जा सकेगी. नई व्यवस्था के तहत अब जिले के प्राथमिक व मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सफाई कार्य के लिए तैनात सफाई कर्मियों के लिए टॉयलेट शीट के आधार पर एक दर भी तय कर दी गई है. साथ ही एजेंसियों को जरूरत के अनुसार सफाई कर्मी व साफ-सफाई में उपयोग आने वाली सामग्री भी उपलब्ध कराना है. स्कूलों में इन सामग्रियों को प्रधानाध्यापकों को रिसीव भी कराया जा रहा है.
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