Samastipur News:जिला कोषागार ने एडवांस राशि निकासी पर लगाई रोक

Published by : KRISHAN MOHAN PATHAK Updated At : 06 Sep 2025 7:07 PM

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प्रारंभिक विद्यालयों की छोटी-मोटी मरम्मत के लिए प्रति विद्यालय 50-50 हजार रुपये भेजे गये हैं.

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Samastipur News:समस्तीपुर : प्रारंभिक विद्यालयों की छोटी-मोटी मरम्मत के लिए प्रति विद्यालय 50-50 हजार रुपये भेजे गये हैं. इस राशि से बल्ब, पंखा, ट्यूब लाइट, शौचालय, नल, सब्मर्सेबल, पाइप, टैंक, खिड़की, किवाड़ आदि की मरम्मत करायी जा सकेगी. जिले के प्रारंभिक विद्यालयों को प्रति विद्यालय 50-50 हजार यानि, करीब 11 करोड़ रुपये भेजे गये हैं. शिक्षा विभाग ने कहा कि प्रत्येक सरकारी स्कूल के बैंक खाते में 50-50 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित कर दें. इस राशि से सरकारी स्कूलों में बिजली बल्ब से लेकर स्कूल की छत मरम्मत तक के काम कराये जायेंगे. यह काम प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कराने हैं. विभागीय आदेश के मुताबिक विद्यालय के बिहार सरकार के बैंक खाते में 50 हजार की राशि हमेशा रहना जरूरी है. उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यालय में 35 हजार रुपये का मरम्मत करायी जाती है तो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक खर्च का मूल विपत्र या दस्तावेज जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे. इसके बाद डीइओ उतनी ही राशि विद्यालय के खाते में हस्तांतरित कर देंगे. मरम्मत का काम कराने संबंधी विपत्र में प्रधानाध्यापकों को मजदूरी और सामग्री का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा. काम करने संबंधी सभी दस्तावेजों पर पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य तौर पर होने चाहिए. इस तरह काम कराने संबंधी दस्तावेजों पर कम से कम दो शिक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे. निरीक्षण के दौरान उल्लेखित कार्य या मरम्मत आदि नहीं पाये गये तो इसकी जवाबदेही प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की होगी. इधर, जिला शिक्षा विभाग दो दिनों के अंदर शत-प्रतिशत प्रारंभिक विद्यालयों को मरम्मत की राशि उपलब्ध कराने की पहल की थी लेकिन जिला कोषागार ने राशि निकासी पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि एडवांस राशि निकासी करने की मनाही है. जिला कोषागार का कहना है कि वित्त विभाग अगर नियमों में शिथिलीकरण कर दे तो राशि की निकासी हो सकती है अन्यथा वाउचर दें. जिला कोषागार द्वारा राशि एडवांस निकासी पर रोक लगाने के बाद उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

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