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Samastipur News:गोली मार हत्या करने के मामले में धोनी दोषी करार

Updated at : 12 Nov 2025 6:47 PM (IST)
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Samastipur News:गोली मार हत्या करने के मामले में धोनी दोषी करार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय ने बुधवार को गोली मार हत्या करने के आरोप में विद्यापतिनगर थाना अन्तर्गत गढ़सिसई गांव के अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया.

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Samastipur News:दलसिंहसराय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय ने बुधवार को गोली मार हत्या करने के आरोप में विद्यापतिनगर थाना अन्तर्गत गढ़सिसई गांव के अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया. घटना के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कांड के सूचिका शिवानी कुमारी ने पुलिस को बयान दिया था कि इनके पति रुपेश कुमार उर्फ राजा को 25 जून 2018 की शाम 6:30 बजे गांव के ही मनखुश सिंह व राहुल सिंह ने मिथलेश राय के यहां शादी में घर से बुलाकर ले गया. मिथलेश के दरवाजा गढ़सिसई प्यारेपुर चौक के समीप धोनी ने गोली मार दी. इनके पति रुपेश कुमार उर्फ राजा को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने राजा को मृत घोषित कर दिया. सूचिका ने पुलिस को बयान दिया था कि इनके पति राजा को गांव के ही लोगों से पैसे का लेनदेन को लेकर विवाद के कारण भड़का कर हत्या कराई गई. वहीं अन्य एक अभियुक्त विजय कुमार सिंह को समुचित साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. दोषी करार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है. सजा के बिन्दु पर आगामी 5 दिसम्बर को सुनवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Ankur kumar

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By Ankur kumar

Ankur kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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