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दोहरा लाभ लेने वाले विक्रे ता पर होगी कार्रवाई : एसडीओ

रोसड़ा. एक शिक्षक द्वारा जनवितरण की अनुज्ञप्ति लेकर वर्षों से दोहरे लाभ लेने का एक मामला सामने आया है. इस संबंध में एसडीओ कुंदन कुमार ने रहुआ पंचायत के पीडीएस विक्रेता राधाकृष्ण झा से 6 सिंबर 14 को स्पष्टीकरण पूछा था. लेकिन, अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी है. जानकारी के अनुसार […]

रोसड़ा. एक शिक्षक द्वारा जनवितरण की अनुज्ञप्ति लेकर वर्षों से दोहरे लाभ लेने का एक मामला सामने आया है. इस संबंध में एसडीओ कुंदन कुमार ने रहुआ पंचायत के पीडीएस विक्रेता राधाकृष्ण झा से 6 सिंबर 14 को स्पष्टीकरण पूछा था. लेकिन, अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी है. जानकारी के अनुसार उक्त डीलर उजियारपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विरनामा रही में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हंै. इसका प्रमाण स्कूल के एचएम उपेंद्र राय ने दिया है. उन्होंने बताया कि शिक्षक की नियुक्ति 9 फरवरी 12 में हुई थी. विद्यालय में 10 फरवरी को योगदान 34542 रुपये वेतनमान में किया था. एसडीओ ने पूछे स्पष्टीकरण में कहा था कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार लाभ ने यह आरोप लगाया है. उन्होंने कहा था कि बिहार सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के कंडिका 2,6 के उप कंडिका च के अनुसार पीडीएस की अनुज्ञप्ति वैसे व्यक्तियों को नहीं दिया जाये जो किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित हो. स्पष्टीकरण के जवाब में डीलर ने शिक्षक के पद पर रहने की बात भी स्वीकार की थी. लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने पर एसोसिएशन के सचिव ने एसडीओ पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. इधर, दर्जनों ग्रामीणों ने भी उपप्रमुख को आवेदन देकर उक्त डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में एसडीओ ने बताया कि डीलर को नोटिस भेजा गया है. अब उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

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