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कोचिंग एक्ट : आवेदन की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश

दलसिंहसराय के 12 व पटोरी के 9 कोचिंग संस्थानों को डीइओ ने दिया आदेश समस्तीपुर. कोचिंग एक्ट जिले में लागू हो सके इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर से जांच प्रक्रिया जारी है. इस क्रम में डीइओ बीके ओझा ने दलसिंहसराय के 12 व पटोरी के 9 कोचिंग संस्थानों को अविलंब निबंधन के लिए दिये गये […]

दलसिंहसराय के 12 व पटोरी के 9 कोचिंग संस्थानों को डीइओ ने दिया आदेश समस्तीपुर. कोचिंग एक्ट जिले में लागू हो सके इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर से जांच प्रक्रिया जारी है. इस क्रम में डीइओ बीके ओझा ने दलसिंहसराय के 12 व पटोरी के 9 कोचिंग संस्थानों को अविलंब निबंधन के लिए दिये गये आवेदन की द्वितीय प्रति संबंधित बीइओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. वहीं दोनों प्रखंडों के बीइओ को भी संबंधित कोचिंग संस्थानों से संपर्क स्थापित कर निबंधन के लिए द्वितीय प्रति प्राप्त करने का भी आदेश दिया गया है. ताकि संस्थानों की जांच कोचिंग एक्ट मापदंड के तहत किया जा सके. इधर, डीइओ ने बताया कि शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है. जांच की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी को पे्रषित किया जायेगा. ताकि जिले में कोचिंग एक्ट शत प्रतिशत लागू हो सके.

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