29.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गैंगरेप के एक दोषी को मिली आजीवन सश्रम कारावास की सजा

समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुये एक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास तथा दूसरे अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड किया है़ आजीवन सश्रम कारावास […]

समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुये एक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास तथा दूसरे अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड किया है़ आजीवन सश्रम कारावास की सजा पाने वाला मोहिउद्दीननगर के अहमदीपुर निवासी मनोज माली हैं, वहीं 20 वर्ष की सश्रम कारावास की इसी गांव के सोनु कुमार को दी गयी है.

दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये अर्थ दंड भी किया गया है़ अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ पीड़िता ने मोहिउद्दीननगर थानाकांड सं 110/17 दर्ज कराया था़ 6 अगस्त 17 को एक बजे पीड़िता मक्के के खेत में शौच को गयी थी. इसी क्रम में दोनों ने रेप किया. मामले की पैरवी कोर्ट की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक जामुन दास कर रहे थे़ बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था़

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें