पति के साथ-साथ ससुराल के लोगों को किया आरोपित
गला दबा कर हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतका के शव को जलाने का लगाया आरोप
दलसिंहसराय : थाने के बुलाकीपुर पंचायत के रघुवरपुर वार्ड 5 स्थित ससुराल में बीते 10 फरवरी को विवाहिता रानी कुमारी की जलाकर हत्या मामले में थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 143/19 दर्ज की गई हैं. मृतका के भाई दलसिंहसराय के मोख्तियारपुर सलखंनी के स्व. वीरेंद्र राय के पुत्र शुभम कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में मृतका के पति रघुवरपुर के मंजय कुमार, ससुर महेंद्र राय, सास, जेठ विजय कुमार राय व रामलाल राय को आरोपित किया गया हैं.
वहीं मामले में डेढ़ लाख रुपये, लैपटॉप व टीवी की मांग को लेकर दहेज़ की खातिर मृतका रानी कुमारी की गला दबा कर हत्या कर देने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव व कपड़ो में आग लगा व जलाकर उसकी हत्या कर देने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया गया है. प्राथमिकी में मृतका के भाई का बताना है कि 10 फरवरी को उसने 3,50,000 रुपए के सामानों के साथ देकर अपनी बहन की शादी मंजय से की थी.
इसके बाद उसके बहनोई ने कई बार उसके भाई मुन्ना के मोबाइल पर फ़ोन कर डेढ़ लाख रुपये, लैपटॉप व टीवी की मांग की तो 29 मई को वह बहन के ससुराल पहुंच कर सक्षम न होने को लेकर उसके पति, सास, ससुर व जेठ को समझाने का प्रयास भी किया था. इसके बावजूद उसकी बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव को जला कर घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.