वाहन फिटनेस सेंटर सुधाकर इंटरप्राइजेज प्रा़इवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव

Updated at : 04 Jul 2018 5:36 AM (IST)
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वाहन फिटनेस सेंटर सुधाकर इंटरप्राइजेज प्रा़इवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव

समस्तीपुर : जिला परिवहन पदाधिकारी लालबाबू सिंह ने मुसरीघरारी स्थित वाहन फिटनेस सेंटर सुधाकर इंटरप्राइजेज प्रा़इवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की है़ उन्होंने संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है़ इसमें कहा कि इस फिटनेस सेंटर […]

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समस्तीपुर : जिला परिवहन पदाधिकारी लालबाबू सिंह ने मुसरीघरारी स्थित वाहन फिटनेस सेंटर सुधाकर इंटरप्राइजेज प्रा़इवेट लिमिटेड की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की है़ उन्होंने संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है़

इसमें कहा कि इस फिटनेस सेंटर के द्वारा एमवीआइ के फर्जी हस्ताक्षर से फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है़ कई गड़बड़ियों का जिक्र डीटीओ ने अपनी रिपोर्ट में की है़ वाहन मालिक बेगूसराय जिले के फतेहा निवासी संजीव कुमार चौधरी ने अपने वाहन संख्या बीआर-33 डी 7786 का फिटनेस प्रमाण पत्र एमवीआइ के फर्जी हस्ताक्षर से निर्गत करने की शिकायत की थी़ इसके बाद डीटीओ ने इसकी एमवीआइ से जांच करायी,जिसमें वाहन मालिक की शिकायत सही मिली़ इसी तरह ब्रह्मदेव साहू के वाहन संख्या डब्ल्यूबी-15-9376 का भी फिटनेस प्रमाण पत्र फर्जी निकला़ जांच रिपोर्ट में इसके अलावा कई और वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के फर्जी होने की बात कही गई है़

डीटीओ ने कहा है कि सुधाकर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए निर्गत प्राधिकृत पत्र गैर निबंधित है़ इसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति के माध्यम से कार्य संपादन कराया जा रहा है़ लाइसेंस के द्वारा निर्गत किया गया प्राधिकार पत्र अवैध है़ प्रतिनियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा वाहन फिटनेस फिटनेस प्रमाण पत्र का पंजी भी संधारित नहीं किया गया है़ यह केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट, 1989 के नियम 65- 9 में अंकित कर्तव्य का उल्लंघन है़
सुधाकर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित फिटनेस जांच केंद्र में वाहन तकनीकी जांच सेंट्रल मोटर वीकिल एक्ट,1989 के नियम 63-3 के निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है़ वाहन स्वामी के साथ धोखाधड़ी की गयी है़ इसी एजेंसी के द्वारा अनंत कुमार के नाम से स्पीड गर्वनर लगाने के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है़ इस काम में भी गड़बड़ी की गयी है़ रसीद जांच तिथि को नहीं दी गई़ शुल्क जमा रसीद पर हस्ताक्षर और तिथि अलग-अलग दर्ज है़
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