समस्तीपुर : जिले में बालू का खुला व्यापार अब बीते दिनों की बात होगी. पूरा का पूरा बालू व्यवसाय ऑनलाइन तरीके से नियंत्रित किया जायेगा. बालू के लिए निबंधित विक्रेताओं को भी सीधे बालू की आपूर्ति नहीं की जायेगी जब तक ग्राहकों का इ चालान उन्हें उपलब्ध नहीं होगा. बालू व्यापार पर नजर बनाये रखने के लिए ओडिशा की 32 सदस्यीय टीम इसकी निगरानी में जुटी है. इस बाबत जिला खनन पदाधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि खरीदार अपनी मांग के अनुसार बालू की डिमांड ऑनलाइन बिहार
खनिज विकास निगम या विक्रेताओं के पास दर्ज करायेंगे.
इसके बाद निगम इ चालान जारी करेगा. इसे संबंधित विक्रेता को उपलब्ध कराया जायेगा. उक्त इ चालान के आधार पर बालू घाट से मांग की मात्रा के अनुसार बालू मिलेगा. इसकी जानकारी उपभोक्ता व निगम के अधिकारी को मिल जायेगी. इसके अलावा विक्रेता के लिए रूट तक पहले से तय रहेगा. वह रूट तक नहीं बदल सकेगा. इसके लिए बिहार खनिज विकास निगम का गोदाम ताजपुर रोड में खोला जा रहा है. नये नियमों के बाद ग्राहकों को एक ट्रेक्टर बालू के लिये औसतन तीन हजार तक की कीमत देनी होगी.
