23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

टिकट कैंसिल के लिए लेनी होगी अनुमति

समस्तीपुर : रेलवे के जनरल यात्रा टिकट में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड के बाद अब समस्तीपुर मंडल ने नकेल कसी ली है. जारी 500 रुपये व उससे ज्यादा के जनरल टिकट को कैंसिल करने के लिए बुकिंग क्लर्क को अब सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी. एनआइ (नन इश्यूड) के लिए […]

समस्तीपुर : रेलवे के जनरल यात्रा टिकट में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड के बाद अब समस्तीपुर मंडल ने नकेल कसी ली है. जारी 500 रुपये व उससे ज्यादा के जनरल टिकट को कैंसिल करने के लिए बुकिंग क्लर्क को अब सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी. एनआइ (नन इश्यूड) के लिए भी यही नियम लागू होगा.

बोर्ड ने भी पिछले एक वर्ष में पांच से ज्यादा एनआइ करने वाले बुकिंग क्लर्क की लिस्ट 16 अगस्त तक भेजने का निर्देश दिया है. इसकी जांच चल रही है. इससे कॉमर्शियल विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. इधर, 500 रुपये या उससे ज्यादा के जनरल टिकट कैंसिल या एनआइ अब यूटीएस के सुपरवाइजर के आइडी से ही हो सकती है. इससे अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने में पहले से अधिक समय लगेगा.

इस नियम के आने से सुपरवाइजरों के लिए परेशानी बढ़ गयी है. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अब सुपरवाइजर ही जिम्मेवार होंगे. वहीं सुपरवाइजर को अब पूरे शिफ्ट के दौरान हर हाल में उपस्थित रहना होगा. सुपरवाइजर की अनुपस्थिति की
स्थिति में यात्री अगर देरी होने की शिकायत करेंगे, तो सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई तय है. इस नियम के लागू हो जाने से अब बुकिंग क्लर्क टिकट काटने में पूरी सावधानी बरतने लगे हैं. ताकि, उन्हें बेवजह एनआइ न करना पड़े.
जनरल टिकट के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मंडल ने उठाया कदम
500 रुपये से ज्यादा के टिकट कैंसिलेशन के लिए बुकिंग क्लर्क को सुपरवाइजर से लेनी होगी अनुमति
अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने में भी लगेगा अधिक समय
फर्जीवाड़ा रोकने का प्रयास जारी
टिकट फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. बुकिंग क्लर्क द्वारा पांच से ज्यादा टिकट की हुई एनआइ की जांच चल रही है. वहीं 500 रुपये से अधिक राशि के टिकट की कैंसिलेशन या एनआइ अब सुपरवाइजर की अनुमति से ही हो सकेगी.
वीरेंद्र कुमार, सीनियर डीसीएम, समस्तीपुर मंडल

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें